उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना: बिजनेस शुरू करने को बिना ब्याज 5 लाख तक का लोन..जानें पूरी Details

  1. 1. 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष तथा 10 वर्ष में कुल 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर।
  2. 2. 21 से 40 वर्ष आयु, न्यूनतम 8 वीं पास की शैक्षणिक योग्यता तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र।
  3. 3. रूपये 5 लाख तक के उद्योगो/सेवा परियोजनाओं पर 100% ब्याज मुक्त एवं बिना गारंटी के ऋण।
  4. 4. परियोजना लागत पर 10% मार्जिन मनी अनुदान।

पात्रता की शर्तें

  1. 1. आयुः 21 से 40 वर्ष।
  2. 2. शैक्षणिक योग्यताः न्यूनतम 8वीं पास या समकक्ष।
  3. 3. मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कौशल संबंधित प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, या डिग्री।
  4. 4. आवेदक को किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की योजना (जिसमें ब्याज या पूंजी घटक शामिल हो) का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए, सिवाय पीएम स्वनिधि योजना के।

योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज़

फोटो

कौशल दस्तावेज़

कौशल प्रमाणपत्र / प्रशिक्षण प्रमाणपत्र / कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाणपत्र / ITI से प्राप्त प्रशिक्षण

परियोजना दस्तावेज़

परियोजना रिपोर्ट

GST (वैकल्पिक)

उद्यम (वैकल्पिक)

स्वयं दस्तावेज़

पैन कार्ड

दिए गए पते पर कब से निवास कर रहे हैं (पार्षद / ग्राम प्रधान वार्ड मेंबर ) द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाणपत्र

ऋण प्रदाता बैंक के साथ संपर्क इतिहास ( संबंधित बैंक शाखा में चालू/बचत खाता के पासबुक के प्रथम पेज की प्रति )

नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र

शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र

आयु प्रमाणपत्र

हस्ताक्षर

युवाओं के सपनो को लगेंगे पंख, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के संग।

“हर कदम उद्यमिता की ओर, हर युवा आत्मनिर्भरता की ओर”

Official website:https://msme.up.gov.in/login/registration_login

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